पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वाले प्रतिनिधि भी कर सकेंगे नामांकन: महाराज

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देहरादून: उत्तराखंड के पंचायतराज क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में भी अब दो से अधिक संतान वाले दावेदारों का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसके लिए सरकार ने कटऑफ डेट तय कर ली है। जिसके तहत अब दो से अधिक संतान वाले लोग भी अब चुनाव लड़ सकेंगेI त्रिवेंद्र सरकार के दौरान पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के बाद दो से अधिक संतान वाले प्रतिनिधियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थीI

सूबे के काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्व में पंचायतराज अधिनियम संशोधन के तहत दो से अधिक संतान वाले लोग अब चुनाव लड़ सकेंगेI इसके लिए कटऑफ डेट तय कर ली गई हैI उन्होंने यह भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चयन चुनाव प्रक्रिया से कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। 

बता दें कि 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था, लेकिन इसकी कटऑफ डेट तय नहीं की गई थी। फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि हाईकोर्ट चले गए थे जहां कोर्ट ने प्रधान में दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बनाए रखा।

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